By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Officers TimesOfficers TimesOfficers Times
  • Home
  • Bureaucracy
  • Movement
  • PSU News
  • Corporate
  • News and Views
  • OT Exclusive
  • Police Samachar
  • Contact
    • About Us
    • Editor in Chief
    • Legal
    • Advertise
    • Join Us
Notification Show More
Font ResizerAa
Officers TimesOfficers Times
Font ResizerAa
  • Home
  • Bureaucracy
  • Movement
  • PSU News
  • Corporate
  • News and Views
  • OT Exclusive
  • Police Samachar
  • Contact
  • Home
  • Bureaucracy
  • Movement
  • PSU News
  • Corporate
  • News and Views
  • OT Exclusive
  • Police Samachar
  • Contact
    • About Us
    • Editor in Chief
    • Legal
    • Advertise
    • Join Us
Follow US
Officers Times > OT Exclusive > पुलिस गिरफ्तार करने आए, तो आपको पता होने चाहिएं यह कानून – IAS Nitin Shakya
OT Exclusive

पुलिस गिरफ्तार करने आए, तो आपको पता होने चाहिएं यह कानून – IAS Nitin Shakya

Officers Times
Last updated: 2024/01/18 at 12:09 PM
By Officers Times
Share
4 Min Read
SHARE
  1. CRPC की धारा 50 (1) के तहत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा।
  2. किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को वर्दी में होना चाहिए और उसकी नेम प्लेट में उसका नाम साफ-साफ लिखा होना चाहिए।
  3. CRPC की धारा 41 (B) के मुताबिक पुलिस को अरेस्ट मेमो तैयार करना होगा, जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तार करने का टाइम और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शी के हस्ताक्षर होंगे।
  4. अरेस्ट मेमो में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से भी हस्ताक्षर करवाना होगा।
  5. CRPC की धारा 50 (A) के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार या रिश्तेदार को दे सके। अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है, तो पुलिस अधिकारी को खुद इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को देनी होगी।
  6. CRPC की धारा 54 में कहा गया है कि अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मेडिकल जांच कराने की मांग करता है, तो पुलिस उसकी मेडिकल जांच कराएगी। मेडिकल जांच कराने से फायदा यह होता है कि अगर आपके शरीर में कोई चोट नहीं है, तो मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हो जाएगी और यदि इसके बाद पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान आपके शरीर में कोई चोट के निशान मिलते हैं तो पुलिस के खिलाफ आपके पास पक्का सबूत होगा। मेडिकल जांच होने के बाद आमतौर पर पुलिस भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं करती है।
  7. कानून के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हर 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच होनी चाहिए।
  8. CRPC की धारा 57 के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं ले सकती है। अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना चाहती है, तो उसको सीआरपीसी की धारा 56 के तहत मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी और मजिस्ट्रेट इस संबंध में इजाजत देने का कारण भी बताएगा।
  9. CRPC की धारा 41 (D) के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह पुलिस जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है. साथ ही वह अपने वकील और परिजनों से बातचीत कर सकता है।
  10. अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है तो उनको मुफ्त में कानूनी मदद दी जाएगी यानी उसको फ्री में वकील मुहैया कराया जाएगा।
  11. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट देखने का अधिकार होगा। हालांकि कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर अपराध के मामले में पुलिस बिना वारंट दिखाए भी गिरफ्तार कर सकती है।
  12. जहां तक महिलाओं की गिरफ्तारी का संबंध है तो CRPC की धारा 46 (4) कहती है कि किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अगर किसी परिस्थिति में किसी महिला को गिरफ्तार करना ही पड़ता है तो इसके पहले एरिया मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी।
  13. CRPC की धारा 46 के मुताबिक महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार करेगी। किसी भी महिला को पुरुष पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं करेगा।
  14. CRPC की धारा 55 (1) के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल पुलिस को रखना होगा।

Officers Times January 18, 2024 January 18, 2024
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Print
Officers Times magazine

Officers Times

Voice of INDIAN Officers. Exclusive News Magazine for Bureaucracy, PSUs, Corporate World inaugurated by Sh. C.K.Mathew, Chief Secretary, Rajasthan on 2nd July 2012. RNI No. : RAJHIN/2012/50158
Movement
ओम बिडला के डिप्टी सेक्रेटरी रह चुके RAS Yogesh Shrivastava बने मुख्यमंत्री के OSD

जयपुर। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रशासनिक टीम बननी शुरू…

IRS Anusham Pattnaik होंगे सीसीआई के महानिदेशक

नई दिल्ली ब्यूरो। भारतीय कर सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और 1994 बैच…

पूर्व IPS Sheel Vardhan Singh यूपीएससी सदस्य नियुक्त

सेवानिवृत्त आईपीएस शील वर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य…

Vivek Kumar Gupta RVNL के बोर्ड में बतौर गवर्नमेंट डायरेक्टर शामिल

नई दिल्ली ब्यूरो। भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार रेल विकास निगम लिमिटेड…

IAS Ritesh Chouhan होंगे NAFED के प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली ब्यूरो। भारती प्रशासनिक सेवा में 2005 बैच के अधिकारी रितेष…

For Latest Updates

Our Whatsapp Channel
Join Now

You Might Also Like

OT Exclusive

IAS Naveen Jain के जुनून ने बदली तस्वीर, लाखों लाभांवित, हजारों भागीदार, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड और सुरक्षित बचपन

By Praveen Jakhar
OT Exclusive

Sparsh Campaign – 5 Years of Determined & Resilient Volunteerism against Child Abuse

By Officers Times
OT Exclusive

पेंटिंग मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है – Dr. Sushma Mahajan, Artist cum Radiologist

By Officers Times
OT Exclusive

पॉजिटीविटी और क्रिएटीविटी से लोगों का जीवन बदल रहे अर्णव मलिक

By Officers Times
Ofiicers Times

OFFICERS TIMES

Voice of INDIAN Officers. Exclusive News Magazine for Bureaucracy, PSUs, Corporate World inaugurated by Sh. C.K.Mathew, Chief Secretary, Rajasthan on 2nd July 2012. It's first Hindi Magazine for Indian Officers.
RNI No. : RAJHIN/2012/50158.

OFFICERS TIMES

1st Floor, 265/05, Sector - 26, Pratap Nagar, Jaipur (Rajasthan)
Email : OfficersTimes@gmail.com
Phone : 8003001100

Facebook Twitter Youtube Whatsapp
Officers Times dark Mode Logo
  • About Us
  • Editor in Chief
  • Legal
  • Advertise
  • Join Us
  • Contact
Join Our Whatsapp Channel

Powered by Officers Times

© 2025 Officers Times. All rights reserved
  • Home
  • Bureaucracy
  • Movement
  • PSU News
  • Corporate
  • News and Views
  • OT Exclusive
  • Police Samachar
  • Contact
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?