अधिकारी शासन चलाते हैं। सरकार के विचार, काम को जनता तक पहुंचाना और सरकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाते हुए, जनता की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। पद और कद के अनुसार हर सरकारी अधिकारी का अपना एक प्रोटोकॉल है। इसलिए हमारी कानून व्यवस्था में सरकारी अधिकारी के कामकाज में दखल डालना अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन कई लोग जानकारी के अभाव में, तो कभी जोश में आकर सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को शासन का काम करने से रोकते हैं। उनके काम में बाधा डालते हैं। आप भी जानें, अगर सरकारी अफसर के काम में बाधा डाली, क्या मिल सकती हैं आपको सजा –
भारतीय दंड संहिता में लोक सेवकों (Public servants) के साथ किए जाने वाले अपराध (Crime) और उसकी सजा (Punishment) को परिभाषित करती है। इसी प्रकार IPC की धारा 186 (IPC Section 186) में लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना परिभाषित (Define) किया गया हैै। आइए जान लेते हैं कि आईपीसी (IPC) की धारा 186 इस बारे में क्या कहती है?
IPC की धारा 186
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 186 (Section 186) में लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालने वाले को लेकर प्रावधान किया गया है। IPC की धारा 185 के अनुसार, जो कोई किसी लोक सेवक (Public Servant) के लोक कृत्यों के निर्वहन (Discharge of public functions) में स्वेच्छया बाधा (Interruption) डालेगा, वह अपराधी माना जाएगा।
लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन का मतलब है कि जो कोई किसी प्रकार के सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत जन कल्याण (Public welfare) के कार्यों में संलिप्त हो, इसको ही लोक कृत्यों का निर्वहन कहा जाता है. अब अगर इसमें कोई बाधा डाले या रुकावट (Hinder) पैदा करे तो ये एक अपराध है. यह धारा स्पष्ट करती है कि जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में अपनी मर्जी से बाधा डालेगा, उसे इस जुर्म के लिए दंड दिया जाएगा।
सजा का प्रावधान
ऐसा करने वाले दोषी को किसी भांति के कारावास से दंडित (Punished with imprisonment) किया जाएगा। जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी। साथ ही उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना (Fine) भी किया जाएगा. या फिर उसे दोनों तरह से दंडित किया जाएगा. यह एक जमानतीय (Bailable) और गैर-संज्ञेय अपराध (Non-cognizable offenses) है। जिसकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट (Magistrate) द्वारा की जा सकती है. यह अपराध समझौता योग्य नहीं (Not negotiable) है।