परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट से आप आसानी से चालान भर सकते हैं. अगर चालान की पेमेंट नहीं की है तो देखिए क्या होगा
नहीं भरा चालान तो काटने होंगे कोर्ट के चक्कर?
अगर आप समय से ट्रैफिक चालान नहीं भरेंगे तो ये कार्ट चला जाएगा. इसके बाद चालान की पेमेंट करने के लिए आपको कोर्ट में हाजिरी लगानी होगी. कोर्ट में ही चालान के पैसे जमा होंगे. ई-चालान के अलावा ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑन द स्पॉट किया गया चालान भी समय से नहीं भरा तो ये कार्ट में जमा करना होगा.
क्या करेगी पुलिस?
कानूनी तौर पर ट्रैफिक पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि वो आपसे जुर्माना वसूले. हालांकि, आप पुलिस को चालान की रकम का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन पुलिस तुरंत जुर्माना भरने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती है. पुलिस केवल ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपको रोकेगी और चालान करेगी.
जब चालान की रकम जमा नहीं होगी तो ये मामला कोर्ट में जाएगा. चालान के पैसे की रिकवरी के लिए कोर्ट एक ऑर्डर जारी करेगा. इसके बाद पुलिस रिकवरी करने के लिए एक्शन लेगी.
क्या जेल भी होगी?
ऑन द स्पॉट चालान के समय ट्रैफिक पुलिस डॉक्यूमेंट्स या गाड़ी सीज कर लेती है. इन्हें छुड़ाने के लिए आपको कोर्ट जाना होगा. अगर आपको लगता है कि दूसरे कागज बनवा लेंगे और इसलिए आप कोर्ट नहीं जाते हैं तो कार्ट समन जारी कर सकता है. इसके अलावा आपके खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट भी जारी हो सकता है.
ऐसे मामलों में आपको ना केवल चालान भरना होगा, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. इसलिए बेहतर यही है कि चालान कटने पर समय से पेमेंट करें.